patna - पटना हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक के पद संविदा पर बहाल कर्मियों से नहीं भरने का आदेश दिया है।कोर्ट ने कहा कि 2022 नियमावली के तहत नियमित निदेशक की नियुक्ति की जाये।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार 2023 के नियमो में संशोधित करे,ताकि निदेशक पद को संविदा पर बहाल व्यक्ति से नहीं भरा जा सके। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने डॉ संदीप कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश दिया।
गौरतलब है कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक पद के लिए बने संशोधित नियम 2023 के नियमों को चुनैती दी गई थी।इसमें ये कहा गया कि निदेशक पद के नियुक्ति के लिए बने 2022 के नियम में बदलाव कर दिया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि शीघ्र ही निदेशक पद को पदोन्नति और नियमित नियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा।कोर्ट ने अर्जी को निष्पादित कर दिया