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बिहटा के 'फ्रॉड' बिल्डर को RERA ने सिखाया सबक! 'स्वांसग्रीन एस्टेट' पर 25 लाख का जुर्माना, ग्राहकों का पैसे सूद समेत वापस करने का आदेश

बिहटा के 'फ्रॉड' बिल्डर को RERA ने सिखाया सबक! 'स्वांसग्रीन एस्टेट' पर 25 लाख का जुर्माना, ग्राहकों का पैसे सूद समेत वापस करने का आदेश

PATNA: पटना व आसपास के इलाकों में फॉड बिल्डरों का साम्राज्य कायम है। ऐसे बिल्डर ग्राहकों को ठगने का काम करते हैं। बिहटा इलाके में तो कुकुरमुत्ते की तरह फर्जी बिल्डर काम कर रहे हैं। रेरा ने बिहटा के मैसर्स स्वांसग्रीन एस्टेट पर बड़ी कार्रवाई की है। हाल के दिनों में रेरा की बेंच किसी बिल्डर पर 25 लाख का जुर्माना नहीं ठोका था। इस बिल्डर पर रेरा ने 25 लाख का जुर्माना लगाते हुए 60 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। रेरा के इस आदेश से ग्राहकों के डूबे पैसे वापसी की उम्मीद जगी है। 

मैसर्स स्वांसग्रीन एस्टेट की खुली पोल

रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, बिहार ने 25 जून 2019 को मैसर्स स्वांसग्रीन एस्टेट के निदेशकों को स्वत: संज्ञान लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रेरा ने रियल एस्टेट की धारा 3,अधिनियम 2016 के तहत एम्पायर/स्वान्स इको विलेज, फेज-1, एनआईआईटी बिहटा की परियोजना को लेकर नोटिस दिया था। आरोप था कि इस कंपनी ने बिना निबंधन के ही वेबसाइट पर ब्रोशर पर प्रचार-प्रसार किया था। विज्ञापन के माध्यम से बिल्डर ने प्रोजेक्ट की बिक्री भी शुरू कर दी थी। इसके बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए रेरा ने पहले नोटिस जारी किया। प्रतिवादी कंपनी ने बिना RERA पंजीकरण के   विज्ञापन देना शुरू कर दिया था. जिसके बाद Suo Moto नोटिस जारी किया गया और सबसे पहले 18 अक्टूवर 2019 को रेरा में सुनवाई हुई। रेरा के वकील ने कहा था कि एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था और प्रतिवादी कंपनी और उसके निदेशकों के बैंक खाते जिनमें रोशन वर्मा जमे हुए थे उसे फ्रीज किया गया था। 6 अक्टूवर 2020 को रोशन द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था,जिसमें बेंच को सूचित किया कि उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। इधर, सुमित सिन्हा के वकील ने अपने बैंक खातों को अनफ्रीज करने के अपने अनुरोध को दोहराया।  कहा कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार उत्तरदायी नहीं है, जब अधिनियम प्रतिबद्ध था जब वह कंपनी के निदेशक नहीं थे। 

फर्जी बिल्डर पर रेरा की बड़ी कार्रवाई

रेरा बिल्डर मैसर्स स्वांसग्रीन एस्टेट के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। 4 मार्च को रेरा की बेंच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की राशि को 60 दिनों में जमा करने को कहा है। साथ ही बुकिंग के नाम पर ग्राहकों से ली गई राशि ब्याज के साथ दो महीनों में लौटाने को कहा गया है.

शिवाला-नौबतपुर रोड पर निर्माण कर रहे सिंहस्थ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने रेरा से बिना निबंधन और नक्शा पास कराए ही फ्लैट की बुकिंग शुरू कर दी . रेरा ने कई दौर की सुनवाई के बाद 10 लाख रुपए का जुर्माना 60 दिनों के अंदर जमा करने का आदेश दिया है. साथ ही बुकिंग के सारे पैसे ग्राहकों को लौटाने का निर्देश दिया है. भू-समृद्धि इंफ्रा ने भी नौबतपुर के प्रोजेक्ट के लिए रेरा में निबंधन कराए बिना ग्राहकों की बुकिंग शुरू कर दी. इस पर इस बिल्डर के खिलाफ भी ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए बुकिंग की राशि लौटाने को कहा गया है।वहीं 2021 में ही बिहटा पतूत इलाके में एक कंपनी पर रेरा का डंडा चला था।

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