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फरार IPS अफसर आदित्य कुमार ने किया सरेंडर, EOU ने दर्ज किया था केस..सात माह से फरार चल रहे थे गया के तत्कालीन SSP

फरार IPS अफसर आदित्य कुमार ने किया सरेंडर, EOU ने दर्ज किया था केस..सात माह से फरार चल रहे थे गया के तत्कालीन SSP

PATNA: गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद फरार चल रहे आदित्य कुमार ने पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. उच्चतम न्यायलय ने फरार IPS अधिकारी को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था. जानकारी के अनुसार, आदित्य कुमार एसीजेएम-1 की अदालत में आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद आरोपी के वकील ने कोर्ट से जमानत देने की अपील की लेकिन न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया और आरोपी अफसर आदित्य कुमार को जेल भेज दिया. 

ईओयू डीएसपी के आवेदन पर 15 अक्टूबर 22 को दर्ज हुआ था केस 

आदित्य कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 387, 419, 420, 467, 468, 120 बी, एवं धारा 66 सी, 66 डी एवं आईटी एक्ट 2000 के तहत किस दर्ज किया गया. गया के तत्कालीन एसएसपी के अलावे इनके सहयोगी गौरव राज, शुभम कुमार तथा राहुल रंजन जायसवाल एवं अन्य के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस उपाधीक्षक भास्कर रंजन के आवेदन पर 15 अक्टूबर 2022 को केस दर्ज किया गया था. जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के तहत छद्म नाम से 22 अगस्त 2022 से केस दर्ज होने की तिथि तक सरकारी काम में हस्तक्षेप करने, जालसाजी एवं ठगी का आरोप लगा था.

6 दिसंबर तक सरेंडर करने का मिला था आदेश 

बता दें,बिहार कैडर के 2011 बैच के IPS आदित्य कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था. यह डेड लाइन 6 दिसंबर को समाप्त हो रहा था. IPS कुमार अपने ऊपर से केस खत्म कराने और बेहतर पोस्टिंग के लिए अपने दोस्त अभिषेक अग्रवाल को Patna HC का चीफ ज़स्टिस बनाकर बिहार के तत्कालीन DGP को फोन कराने के गंभीर आरोप हैं। सुनवाई के दौरान SC ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी और IPS कुमार को इस मामले में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया था.

आईपीएस आदित्य कुमार पर पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के नाम पर बिहार डीजीपी से पैरवी करने का आरोप लगा था। फर्जीवाड़ा के जरिए शराब कांड को खत्म करने के मामले में 15 अक्टूबर 2022 को आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आईपीएस को निलंबित भी कर दिया था। 

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