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पूर्व आईएएस केपी रमैया को विजिलेंस कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में मिली जमानत

पूर्व आईएएस केपी रमैया को विजिलेंस कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में मिली जमानत

PATNA : पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया को कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। विजिलेंस कोर्ट ने आज उनकी नियमित जमानत की मांग को मंजूरी देते हुए बेल दे दी है। रमैया को कोर्ट ने 20 हजार के निजी मुचालके पर यह बेल दी है।

बता दें कि पूर्व आईएसएस अधिकारी केपी रमैया ने आज पटना के विजिलेंस कोर्ट में सरेंडर किया था। रमैया ने बिहार विकास महादलित मिशन घोटाला केस मामले में यह सरेंडर किया था। यह मामला 23 अक्टूबर 2017 को सामने आया था। 

गौरतलब है कि इस मामले को लेकर पिछले महीने 27 अप्रैल को विजिलेंस के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार की अदालत में एक वर्तमान और दो पूर्व आइएएस समेत आठ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था उनमें वर्तमान आइएएस अधिकारी एसएम राजू, सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी केपी रमैया और रामाशीष पासवान, तत्कालीन बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रभात कुमार, तत्कालीन राज्य परियोजना पदाधिकारी देव रानी कर और उमेश मालवीय, देव रानी के पति जयदीपकर और श्रीराम न्यू होराइजीन नामक प्राइवेट कंपनी के तत्कालीन वाइस प्रेसीडेंट सौरभ बसु शामिल हैं।

आरोपित राजू, रमैया और पासवान विकास महादलित मिशन में निदेशक रह चुके हैं। देवरानी उमेश मिशन में राज्य परियोजना पदाधिकारी रह चुकी हैं। जयदीप आइआइआइएम कंपनी में घटना के वक्त स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट पदाधिकारी थे। इसके पूर्व विजिलेंस ने 28 अगस्त, 2018 को आइआइआइएम कंपनी के तत्कालीन निदेशक शरद कुमार झा के खिलाफ इसी मामले में आरोप पत्र दायर किया था।

कुंदन की रिपोर्ट 

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