PATNA : बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बड़ा आदेश दिया है। आनंद किशोर ने शनिवार को बताया कि शिक्षकों की सूची नहीं देने वाले 35 शिक्षण संस्थानों की मान्यता को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही आगामी सत्र से इन शिक्षण संस्थानों में नामांकन पर रोक लगाते हुए उक्त विद्यालयों की सम्बद्धता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
क्यों हुई कार्रवाई
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए इस अवसर के बावजूद भी कुल 35 अंगीभूत महाविद्यालयों/डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा +2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान द्वारा अपने महाविद्यालय/+2 विद्यालय के शिक्षकों की सूची अब तक समिति को उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिसके कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) सम्बद्धता विनियमावली 2011 (यथा अद्यतन संसोधित) की कंडिका 15 (3) (VIII) में उल्लेखित प्रावधान के तहत आगामी सत्र से इन शिक्षण संस्थानों में नामांकन पर रोक लगाते हुए उक्त विद्यालयों की सम्बद्धता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
15 दिनों में स्पष्टीकरण नहीं देने पर मान्यता रद्द
बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि अगले 15 दिन में अपना स्पष्टीकरण नहीं देने तथा समिति की वेबसाइट पर शिक्षकों की सूची अपडेट नहीं करने पर शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता को निरस्त कर दिया जाएगा।
देखें मान्यता निलंबित होने वाले संस्थानों की सूची: