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नगर निकाय चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा बिहार निर्वाचन आयोग, इस माह हो सकते हैं इलेक्शन

नगर निकाय चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा बिहार निर्वाचन आयोग, इस माह हो सकते हैं इलेक्शन

PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव को सफलता के साथ खत्म करने के बाद अब बिहार निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। इसके लिए नये गठित वार्डों के प्रारूप का प्रकाशन हो चुका है. अब अगले माह से दावा आपत्तियां लेने का काम शुरू हो सकता है. मार्च तक इस काम को पूरा करना है। इसके बाद अप्रैल माह में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मई और जून में नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं.

पिछली बार से बिल्कुल अलग होगा इस बार का चुनाव

बिहार में 2017 में हुए निकाय चुनाव से बिल्कुल अलग इस बार का चुनाव होगा। जहां पिछली बार सिर्फ वार्ड पार्षदों के लिए शहर के लोगों ने वोट किए थे। वहीं इस बार निगमों में पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी वोटिंग की जाएगी। यही नियम नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत में भी लागू होंगे। जाहिर है कि इस बार निर्वाचन आयोग को अधिक ईवीएम की आवश्यकता होगी। 

सरकार ने कानून में किया है बदलाव

नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका (संशोधन ) अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर दिया है.  अब ये संशोधित कानून बिहार के सभी 263 नगर निकायों में लागू होगा। नए नियम में कानून में संशोधन के तहत नगरपालिका कानून की दो धारा में बदलाव किया गया है. धारा 23 (1) और धारा 25 में बदलाव कर दिया गया है. एक में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का तरीका तो दूसरे में पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को बदला गया है. जनता के द्वारा सीधे चुनकर आए मेयर और डिप्टी मेयर अब सीधे सरकार को अपना इस्तीफा सौंपेंगे.


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