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ट्रांसफर विवाद पर बिहार के मंत्री रामसूरत राय बोले! 'राजनीति में पैरवी एक प्रक्रिया है'

ट्रांसफर विवाद पर बिहार के मंत्री रामसूरत राय बोले! 'राजनीति में पैरवी एक प्रक्रिया है'

पटना. बिहार के भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने सीओ और राजस्व कर्मचारी के ट्रांसफर विवाद पर स्पष्ट करते हुए कहा कि 'राजनीति में पैरवी एक प्रक्रिया है। इससे कानून तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन जनता-नेता की पैरवी चलती है।' बताया जा रहा है कि ट्रांसफर का विवाद का मूल कारण पैरवी ही था!

दरअसल, बिहार के भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग ने 30 जून को बड़ी संख्या में सीओ सहित राजस्व कार्मचारियों का ट्रांसफर किया था। इस पर अधिकारियों की शिकायत के बाद सीएम नीतीश ने ट्रांसफर के आदेश को रद्द कर दिया था। इससे भाजपा और जदयू में एक बार फिर कड़वाहट शुरू हो गयी थी। भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय सीएम के आदेश से नाराज हो गये थे। उन्हें मनाने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी उनके मुजफ्फरपुर स्थित घर पहुंचे थे। इसके कुछ दिनों बाद रामसूरत राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे नाराज नहीं है और इस विवाद को खत्म किया था।

लापरवाही पर कार्रवाई होगी

रामसूरत राय ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पर्यवेक्षण में अप्रैल 2022 से 31 जुलाई तक कुल 1799 मामलों में लोक भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया है। ये 270 अंचलों से संबंधित है। शेष अंचलों को अद्यतन प्रतिवेदन देने के लिए एक पक्ष का समय दिया गया है। प्रतिवेदन नहीं देने वाले अंचल अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिन 1799 मामलों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी है, उनमें 1147 मामले गैरमजरूआ आम, 286 मामले गैरमजरूआ खास, 198 मामले सरकारी विभागों के जमीन, 10 मामले कैसरे हिंद जमीन, तीन मामले खासमहल जमीन तथा 155 मामले अन्य प्रकार के जमीन से संबंधित है।

अतिक्रमण हटाने के लिए 3.87 करोड़ आवंटित

उन्होंने कहा कि सभी 38 जिलों से अतिक्रमण हटाने के लिए तीन करोड़ 87 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। संबंधित पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अतिक्रमण हटाये जाने में व्यय की गयी राशि की वसूली अतिक्रमणकारियों से नियमानुसार की जाए तथा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी की जाए।


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