BIHAR NEWS: लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम: डीएम ने की द्वितीय अपीलीय आवेदन की सुनवाई, 20 शिकायतों का किया गया निवारण

पटना: लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा द्वितीय अपीलीय आवेदन की सुनवाई की गई। इस क्रम में द्वितीय अपील के 20 आवेदन की सुनवाई कर शिकायत का निवारण किया गया। इन 20 आवेदनों के निवारण के बाद परिवादियों में संतोष देखा गया। इनमें से कुछ मामले ऐसे थे जो लंबित थे। 

खबर के अनुसार एक मामले में बिहटा निवासी परिवादी गोपाल प्रसाद केसरी का गोविंद मित्रा रोड स्थित जमीन के जमाबंदी का ऑनलाइन प्रविष्टि का मामला सदर अंचल में लंबित था। लोक शिकायत निवारण के तहत द्वितीय अपील के रूप में वर्ष 2020 में परिवादी द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंचलाधिकारी सदर को अभिलेखों की जांच कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। फलत: जमाबंदी के ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधी साक्ष्य लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी पटना सदर द्वारा शुक्रवार की सुनवाई में प्रस्तुत किया गया तथा परिवादी के शिकायत का वास्तविक निवारण किया गया। इससे परिवादी अत्यंत खुश हुए। 

इसी प्रकार एक अन्य मामले में जिले के पंडारक प्रखंड के दरवे भदौर पंचायत में 12 वित्त योजना एवं बीआरजीएफ के तहत वित्तीय अनियमितता का मामला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील में लाया गया। इसके तहत दरवे भदौर पंचायत के पंचायत सचिव से 2592000 रू.  की वसूली की जानी है। जिलाधिकारी ने विगत सुनवाई में ही प्रखंड विकास पदाधिकारी पंडारक को राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने तथा सेवानिवृत्त पंचायत सचिव के पेंशन से 50% की कटौती करने का निर्देश दिया गया था किंतु शुक्रवार की सुनवाई में विगत आदेश के अनुपालन के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फलत: प्रखंड विकास पदाधिकारी पंडारक को ₹5000 का अर्थदंड दिया गया तथा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। 

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एक और मामले में नालंदा जिला अंतर्गत हिलसा निवासी सोनू कुमार परिवादी ने द्वितीय अपील आवेदन में फतुहां घाट पर बहन एवं माता के साथ स्नान करने के क्रम में माता के डूब जाने एवं पता नहीं चलने का मामला प्रकाश में आया। उनकी माता के डूब जाने से संबंधित प्राथमिकी थाने में भी दर्ज कराई गई है। एसडीआरएफ की टीम द्वारा भी खोजबीन की गई किंतु पता नहीं चल पाया। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी से मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत द्वितीय अपील में की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता आपदा को मृतक के आश्रित को अनुदान की आरती के भुगतान हेतु अगले तैयार कर जिलाधिकारी नालंदा को भेजने का निर्देश दिया। साथ ही सांख्यिकी पदाधिकारी को नियमावली में आवश्यक संशोधन संबंधी प्रस्ताव विभाग को भेजने तथा निर्देश प्राप्त करने को कहा। 

जबकि एक दूसरे मामले में बांकीपुर निवासी शांति देवी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत वृद्धा पेंशन नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई गई। जिलाधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए आवेदक को वृद्धा पेंशन से लाभान्वित किया गया। उन्हें बकाया राशि अप्रैल से जनवरी तक कुल ₹8000 की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई तथा प्रति माह पेंशन की राशि मिलनी शुरू हो गयी।