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बिहार की मदर इंडिया : शराबी बेटे के खिलाफ दी गवाही, पांच साल के लिए भिजवाया जेल

बिहार की मदर इंडिया : शराबी बेटे के खिलाफ दी गवाही, पांच साल के लिए भिजवाया जेल

ARA : बिहार में एक तरफ शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है. वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने सीएम नीतीश के शराबबंदी को कामयाब बनाने के लिए अपने जिगर के टूकड़े को भी जेल भेजने से परहेज नहीं कर रहे हैं। भोजपुर जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां एक मां ने अपने शराबी बेटे को पांच साल के लिए जेल भिजवा दिया। 

मामला भोजपुर जिले के आरा कोर्ट में सामने आया. यहां चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में मां द्वारा दर्ज कराई गई एफआइआर के आधार पर शराबी पुत्र को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। 

रिपोर्ट्स के अनुसार मामला आरा टाउन थाना क्षेत्र के प्रकाश पुरी, शीतल टोला मुहल्ले का है. सजा पाने वाला युवक आदित्य राज उर्फ बिट्टू है. शीतल टोला निवासी रामावती देवी ने 10 जून 2021 को नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका पुत्र आदित्य राज उर्फ बिट्टू शराब के नशे में उनके तथा पति के साथ गाली-गलौच व मारपीट के बाद उन्हें कमरे में बंद कर दिया।

 मौके पर पहुंची पुलिस ने बिट्टू को नशे की हालत में गिरफ्तार कर उसकी मेडिकल जांच कराई थी. तब शराब पीने की पुष्टि के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया था। दर्ज प्राथमिकी में महिला ने बेटे पर मारपीट कर रुपये छीनने का भी आरोप लगाया था।

मां ने बेटे के खिलाफ दी गवाही

 एक्साइज के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार के अनुसार इस ट्रायल में अभियोजन की तरफ से तीन गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसमें इस कांड की सूचक तथा अभियुक्त की मां रामावती देवी ने गवाही दी. साथ ही पुलिस की तरफ से मजहर हुसैन तथा कांड की अनुसंधानकर्ता नीता कुमारी ने अपना बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराया।

बेटे के लिए किसी वकील ने नहीं की पैरवी

 बड़ी बात यह रही कि आरोपित के पक्ष से कोई वकील पैरवी करने को भी तैयार नहीं हुए. बहरहाल इस मामले में चर्चा यही है कि एक मां द्वारा बेटे के विरुद्ध गवाही देकर शराब पीने के जुर्म में जेल भिजवाने का यह मामला अनूठा और ऐतिहासिक है.


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