पटना : बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य राम किशोर सिंह की परेशानी बढ़ने वाली है 25 लाख रुपए मांगने वाले मामले में निगरानी ने राज्य सरकार से केस चलाने की अनुमति मांगी है।
क्या है पूरा मामला
बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य राम किशोर सिंह पर यह आरोप है की 56 वीं से 59 वीं परीक्षा के अभ्यर्थी से डीएसपी बनाने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए की मांग की थी ।बता दें की इसका ऑडियो क्लिप निगरानी को हाथ लगा था। ऑडियो क्लिप की जांच के के उपरांत निगरानी के द्वारा राम किशोर सिंह के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है। जैसे ही सरकार की अनुमति मिलेगी वैसे ही राम किशोर सिंह के खिलाफ कोर्ट में संज्ञान लिया जा सकता है।
गौरतलब है कि निगरानी ने रामकिशोर से और उनके सहयोगी परमेश्वर राय के खिलाफ 13 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी थी। जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बीपीएससी की 56 वीं और 59 में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के इंटरव्यू में अभ्यर्थी को अधिक अंक देने के लिए 25 लाख रुपए की मांग की गई है।
गौरतलब है कि रामकिशोर से और उनके सहयोगी परमेश्वर राय पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13,7,8 और आईपीसी की धारा 120b लगाई गई है। जानकारी के लिए बता दें कि बगैर सरकार के मंजूरी के राम किशोर सिंह पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता। वही दूसरा आरोपी परमेश्वर रहा है फरार है राम किशोर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका में निचली अदालत से खारिज हो चुकी है।