पटना. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के एक आदेश के खिलाफ बिहार के कोचिंग सेंटरों की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. राज्य में चलने वाले कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश को रद्द करने के संबंध में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में इस आदेश के इससे संबंधित भाग को रद्द करने के लिए कोर्ट से आदेश देने का अनुरोध किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के इस आदेश के खिलाफ कोचिंग सेंटरों में रोष है.
याचिका अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत व अन्य द्वारा दायर की गई है। कोचिंग संस्थानों को उक्त अवधि में नहीं चलाये जाने संबंधी आदेश को लागू करने के लिये राज्यभर के जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने का आदेश शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया था।ये आदेश 31 जुलाई,2023 को जारी किया गया था।
अधिवक्ता रौशन ने बताया कि इस याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के इस आदेश की वजह से न सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों के व्यवसाय में घाटा लगा है, बल्कि छात्रों को भी नुकसान हुआ है।इस मामलें पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना हैं।