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सीएम नीतीश के खिलाफ मुज़फ़्फ़रपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद, 14 सितम्बर को होगी सुनवाई

सीएम नीतीश के खिलाफ मुज़फ़्फ़रपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद, 14 सितम्बर को होगी सुनवाई

Muzaffarpur : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा निवासी गौरव सिंह के ओर दायर किया गया है। 

गौरव सिंह ने कोर्ट में दायर अपने परिवाद में कहा है कि सीएम द्वारा बिहार में दलित की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा से मैं काफी मर्माहत हुआ हूं। सीएम के इस एलान से बिहार में नौकरी पाने की लालच में दलितों की हत्या में वृद्धि होगी। 

उन्होंने कहा है कि किसी भी नौकरी का आधार परिजनों की हत्या नही हो सकती। सरकार की यह घोषणा बिल्कुल न्यायसंगत नही है। बिहार के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की घोषणा आखिर कैसे कर सकते है। इधर कोर्ट ने इस परिवाद पर सुनवाई करने के लिए 14 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है।  

बता दें बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बयान दिया गया था कि "दलित की हत्या होगी तो परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी दिया जाएगा।

मुजफ्फरपुर से मनोज की रिपोर्ट


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