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जबरन शारीरिक संबंध बनाने की हुई पुष्टि, फिर भी कोर्ट ने बलात्कार के आरोप से किया बरी, जानिए क्यों.....

जबरन  शारीरिक संबंध बनाने की हुई पुष्टि, फिर भी कोर्ट ने बलात्कार के आरोप से किया बरी, जानिए क्यों.....

NEWS4NATION DESK : महिला द्वारा बलात्कार का आरोप लगाए जाने के मामले में एक शख्स को गरिफ्तार किया गया। जांच के दौरान उसके द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने की पुष्टि भी हुई, लेकिन कोर्ट की ओर से उसे बलात्कार का दोषी नहीं माना गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोप उसकी पत्नी ने लगाया है और जिस दिन उसके साथ आरोपी ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए, उस दिन शिकायतकर्ता उसकी पत्नी थी। ऐसे में उसके उपर कोई आरोप नहीं बनता है और उसे बरी किया जाता है। 

दरअसल दिल्ली में एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज कराया था। महिला ने व्यक्ति पर आरोप लगाया कि उसने 5 जुलाई, 2016 को उसका बलात्कार किया। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो मामला कोर्ट में पहुंचा तो अदालत ने यह कहते हुए आरोपी को बरी कर दिया कि जिस दौरान आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए उस दिन शिकायतकर्ता उसकी पत्नी थी।

अदालत ने व्यक्ति को बरी करते हुए कहा, 'यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने आरोपी से 2 नवंबर, 2015 या इससे पहले शादी की थी। उसकी खुद की दलील के अनुसार, आरोपी ने उससे 5 जुलाई, 2016 को बलात्कार किया, लेकिन वह उस दिन उसकी पत्नी थी। ऐसे में यह बलात्कार का मामला नहीं बनता है। 

महिला के अनुसार वह आरोपी के साथ पंजाब में रहती थी। इस दौरान उसे पता चला कि व्यक्ति चोरी के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और जेल जा चुका है। इसके बाद वह उसे सूचना दिए बिना दिल्ली आ गई। बाद में व्यक्ति दिल्ली पहुंचा और महिला को विश्वास दिलाया कि वह अब सुधर जाएगा।

इसके बाद दंपती ने साथ रहना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपी ने महिला के दो लाख रुपये चुरा लिए। पत्नी ने तब उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 

महिला ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद आरोपी उसके घर आता रहा और बार-बार जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। अदालत ने कहा, 'आरोपी ने जब शिकायतकर्ता से जबरन शारीरिक संबंध बनाए तो उस समय वह उसकी पत्नी थी और इसलिए बलात्कार का मामला नहीं बनता।

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