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विमान यात्री के साथ हुए दुर्व्यवहार में डीजीसीए का बड़ा एक्शन, एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना

विमान यात्री के साथ हुए दुर्व्यवहार में डीजीसीए का बड़ा एक्शन, एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना

DESK. विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मुंबई हवाई अड्डे पर 80 वर्षीय यात्री के साथ व्हीलचेयर दुर्घटना को लेकर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 12 फरवरी को हुई एक घटना में, 80 वर्षीय यात्री मुंबई हवाई अड्डे पर विमान से टर्मिनल तक चलने के बाद व्हीलचेयर नहीं मिलने के कारण गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही।

अधिकारी ने कहा, "इसके अलावा, एयर इंडिया ने गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एयरलाइन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया और एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई प्रस्तुत करने में भी विफल रही।" इस महीने की शुरुआत में, डीजीसीए ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसने 20 फरवरी को वॉचडॉग को अपनी प्रतिक्रिया सौंपी। 

एयरलाइन ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय अपनी परिजनों के साथ चलना चाहती थी. अधिकारी ने कहा, "सभी एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह भी जारी की गई है कि जिन यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों।"


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