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फील्ड में रेड करनेवाले बिजली विभाग के कर्मचारी कानून की उचित जानकारी रखें, उसी दायरे में उपभोक्ताओं के साथ करें सही व्यवहार : संजीव हंस

फील्ड में रेड करनेवाले बिजली विभाग के कर्मचारी कानून की उचित जानकारी रखें, उसी दायरे में उपभोक्ताओं के साथ करें सही व्यवहार  : संजीव हंस

PATNA :  बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक  संजीव हंस ने विद्युत भवन के मुख्य हॉल में बिजली चोरी करते हुए पकड़े गये उभोक्ताओं को घर बैठे बकाया रकम व जुर्माना जमा करने के लिए आरएफएमएस पोर्टल का विमोचन और निरीक्षण एवं एफआईआर दर्ज करने के लिए सहायक विद्युत अभियताओं एवं कनीय अभियंताओं के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण मार्ग निर्देशिका बोल्ड (बीओएलडी) का विमोचन किया।  इस अवसर पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉ. आदित्य प्रकाश और भी मौजद थे। पेसू ईस्ट, पेसू वेस्ट और पटना सर्किल के सहायक और कनीय अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण सत्र का भी खासतौर पर आयोजन किया गया था।

कर्मियों की दी जांच के दौरान कानून का पालन करने का निर्देश

बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक  संजीव हंस ने वहां मौजूद बीएसपीएचसीएल के तमाम अधिकारियों और कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि जब आप फिल्ड में रेड करने जाये तो आपको पता हों कि कानून के दायरे में रह कर कैसे काम करना है, और रेड परिसर में मौजूद उपभोक्ताओं  के साथ कैसा व्यवहार करना है। बोल्ड पुस्तिका को आपलोगों से मिले फीडबैक के आधार पर ही तैयार कराया गया है। फिल्ड में किसी भी तरह समस्या आने पर इस पुस्तिका में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई किया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप पुस्तिका को अच्छे से पढ़े। एफआईआर मैनेजमेंट सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए। हमें सबकुछ आता है ऐसा नहीं समझना चाहिए। 

कहा - हमारे कर्मी ही करवाते हैं बिजली चोरी, दी चेतावनी

उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वाले अमूमन दो तरह के उपभोक्ता होते हैं। एक जिनसे गलती से ऐसा होता है और दूसरे वो जो जानबूझ कर व्यवस्था की खामियों से लाभ उठाने की कोशिश करते हुए चोरी करते हैं। कभी कभी ऐसे उपभोक्ताओं को हमारे कर्मी भी मदद करते हैं, चूंकि सिस्टम के अंदर रहते हुए उन्हें सिस्टम की खामियों के बारे में जानकारी होती है। ऐसे कर्मियों को स्पष्टरूप से समझ लेना चाहिए कि उनकी इस तरह की प्रवृति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कर्मियों की पहचान भी होगी और कार्रवाई भी। 

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझना जरूरी है। बिजली चोरी के कानून पहले वही थे जो आज हैं। बिजली चोरी के खिलाफ 135,140 और 141 एक्ट तहत कार्रवाई होती है। बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता कभी-कभी हमारी खामियों से लाभ उठाकर बच निकलते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ सटीक तरीके से कार्रवाई करनी होगी, और यह तभी संभव है जब हम विभिन्न परिस्थितियों में कार्रवाई की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लें।

इस अवसर पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉ. आदित्य प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि कानून का मकसद तभी पूरा होता है जब बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ तकनीक तौर पर सही कार्रवाई की जाये। सही जानकारी और प्रशिक्षण हासिल करने के बाद निश्चतौर पर हमारे अधिकारियों और कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा।  

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉ. महेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा फिल्ड का काम चुनौती भरा है। आप लोग इस चुनौती को पूरा करने में और अधिक सक्षम हो इसके लिए पुस्तिका और प्रशिक्षण दोनों जरूरी है।

इस कार्यक्रम का संचालन प्रकाश नाथ मिश्रा (सलाहकार, उर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण) ने किया।  उन्होंने कहा कि बोल्ड पुस्तिका व्यवहारिक, संगठित,विधिपूर्ण निर्णय लेने से युक्त करने वाली पुस्तिका है। यह फिल्ड में कार्यरत सभी कर्मियों के लिए जरूरी है। इसमें काम करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि आरएफएमएस पोर्टल के माध्यम से बिजली चोरी के आरोपी उपभोक्ता अपना बिल जमा करके मामले का निपटरा कर सकते हैं। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। इस अवसर पर डिस्कॉम की एसटीएफ टीम, मुख्य अभियंता एसटीएफ  एवं श्री नीतीश चंद्रा,सीनियर मैनेजर रेवेन्यू बीएसपीएचसीएल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीनियर प्रोटोकॉल अधिकारी श्री ख्वाज जमान ने बताया कि बिजली चोरी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए बीएसपीएचसीएल व्यवस्थित तरीके से प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए बीएसपीएचसीएल के कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और उपभोक्ताओं को जागरूक भी। उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए  खासतौर पर आरएफएमएस पोर्टल लांच किया गया है। डिफाल्टर उपभोक्ता कैसै घर बैठे इस पोर्टल का  इस्तेमाल करके कानूनी तौर पर उन पर दर्ज किये गये एफआईआर से बाहर निकल सकते हैं इसके बारे में उन्हें लगातार बताया जाएगा।

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