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बिहार सरकर के पांच मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव तो कैबिनेट बैठक के पहले सीएम नीतीश ने ले लिया बड़ा फैसला

बिहार सरकर के पांच मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव तो कैबिनेट बैठक के पहले सीएम नीतीश ने ले लिया बड़ा फैसला

पटना. नीतीश सरकार के मंत्रियों पर कोरोना का कहर टूट पड़ा है. राज्य सरकार के पांच मंत्रियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को होने कैबिनेट बैठक का प्रारूप बदल दिया गया है. अब बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी. 

कैबिनेट बैठक के पूर्व सभी मंत्रियों को कोरोना जाँच कराने कहा गया था. इसी को लेकर मंगलवार को सभी का सैम्पल आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भेजा गया. बुधवार को राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई. इनके अतिरिक्त शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी और सुनील कुमार की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है. मंत्रियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद नीतीश सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक को फिजिकल की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का निर्णय लिया. 

बुधवार को राज्य में कोरोना को लेकर कुछ पाबंदियों की घोषणा की जा सकती है. इसके पूर्व मंगलवार शाम हुई बैठक में बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। यह नाइट कर्फ्यू बिहार में 6 जनवीरी से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। कर्फ्यू रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। वहीं कोरोना को लेकर बिहार में जिम, मॉल और पार्क भी बंद रहेंगे। 8वीं तक के सभी स्कूल भी 21 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि 8वीं से ऊपर की कक्षा में 50 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति होगी।

बिहार सरकार के आदेश के अनुसार शादी में 50 लोग ही शामिल होंगे, लेकिन बारात और डीजे पर रोक रहेगी। साथ ही इसकी सूचना तीन दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी। वहीं दाह संस्कार में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे।वहीं सीएम नीतीश कुमार ने अपना जनता दरबार और समाज सुधार अभियान को भी रद्द कर दिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।

सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर यह नियम 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा। सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रात के 8:00 बजे तक की खुलेंगे। आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, किंतु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। 9वीं से लेकर उच्चतर कक्षाओं के विद्यालय एवं कोचिंग शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे।

रेस्टोरेंट में कुल क्षमता के 50 परसेंट उपयोग के साथ इजाजत होगा। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें डीजे बारात जुलूस की  इजाजत नहीं होगी। विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कर्म के लिए 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा रहेगी। सार्वजनिक परिवहन में बैठने की क्षमता 100 परसेंट रहेगी। सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन के कार्यक्रम 50 फ़ीसदी क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्ति की सीमा रहेगी। रात्रि में 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी प्रकार के मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

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