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ग्राहकों का करोड़ों रू लेकर 'घर लक्ष्मी बिल्डकॉन' कंपनी पटना से हो गई फरार ? RERA में सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर शक बढ़ा, एक और केस में सूद समेत पैसा लौटाने का आदेश

ग्राहकों का करोड़ों रू लेकर 'घर लक्ष्मी बिल्डकॉन' कंपनी पटना से हो गई फरार ? RERA में सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर शक बढ़ा, एक और केस में सूद समेत पैसा लौटाने का आदेश

PATNA: अग्रणी होम्स कंपनी का बिल्डर आलोक कुमार सैकड़ों ग्राहकों का पैसा लेकर फरार हो गया. हालांकि अब उस कंपनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार कर जेल में भी डाला.  इधऱ पटना के घऱ लक्ष्मी बिल्डकॉन कंपनी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है. रेरा में इस कंपनी के खिलाफ दर्जनों केस है. केस की सुनवाई के दौरान इस कंपनी का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं रह रहा. लिहाजा शंका गहराते जा रही है कि कहीं यह कंपनी भी पटना से फरार तो नहीं हो गई. रेरा ने अब तक कई केस में आदेश पारित कर ग्राहकों का करोड़ों रू वापस करने का आदेश दिया है. रेरा में सुनवाई के दौरान कंपनी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहा. 18 मार्च को भी घऱ लक्ष्मी बिल्डकॉन कंपनी के निदेशक राहुल कुमार को ग्राहक का पैसा सूद समेत लौटाने का आदेश दिया है. इस केस में पैसला के समय कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे. 

रेरा ने घऱ लक्ष्मी बिल्डकॉन कंपनी के प्रोजेक्ट माइलस्टोन में प्लैट के लिए ली गई राशि लौटाने का आदेश दिया है.  मीनाक्षी केसरी के केस में रेरा ने साठ दिनों में सूद समेत राशि वापस करने का आदेश पारित किया है. शिकायतकर्ता की ओर से की गई दलीलों की पृष्ठभूमि और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखने के बाद प्राधिकरण ने कंपनी और उसके निदेशक राहुल कुमार को 3,75,000/- रुपये की मूल राशि 60 दिनों के भीतर ब्याज समेत वापस करने का निर्देश दिया है. जो प्रमोटर द्वारा देय ब्याज की दर भुगतान की तिथि तक राशि देय होने की तिथि पर भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित प्राइम लेंडिंग दरों से दो प्रतिशत अधिक होगी.




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