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फल्गु नदी में प्रदूषण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, वाटर ट्रीटमेंट को लेकर कंपनी से मांगा जवाब

फल्गु नदी में प्रदूषण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, वाटर ट्रीटमेंट को लेकर कंपनी से मांगा जवाब

पटना. हाईकोर्ट ने गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फल्गु नदी प्रदूषित होने के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए गया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के समय सीमा के सम्बन्ध में कार्य करने वाली कंपनी को 3 सितम्बर 2022 तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि बूडको ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु चुनी हुई कम्पनी से अग्रीमेंट कर चुका है। कोर्ट को बताया गया था कि एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम तीन महीने में पूरा हो जाएगा।

ये जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी। पहले की सुनवाई में कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो अग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करे।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि ऐतिहासिक फल्गु नदी कचरे से भरी है। उन्होने बताया कि सारे गया शहर की गन्दगी और कचरा फल्गु नदी में जाता है। इस कारण नदी का पानी काफी प्रदूषित हो गया। ऐतिहासिक महत्व वाले इस महान शहर को पर्यटकों के लिए एक यादगार यात्रा बनाने के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। इस  मामलें पर अगली सुनवाई 3 सितम्बर 2022 को होगी।


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