PATNA: पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सूबे के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जय प्रकाश द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए राज्य के राजभवन चांसलर ऑफिस, राज्य सरकार व यू जी सी को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी।
चार सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
याचिका के माध्यम से स्टेचूट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, 2020 की वैधता व असिस्टेंट प्रोफेसर के 4623 पदों पर नियुक्ति हेतु निकाले गए विज्ञापन को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता दीनू कुमार व अधिवक्ता रितिका राणी ने बताया कि राज्य में क्लर्क, पिऊन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बहाली परीक्षा लेकर होती है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में ऐसा नहीं किया जा रहा है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 उल्लंघन है। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।