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जदयू विधायक के निर्वाचन को अवैध बतानेवाले राजद उम्मीदवार अबू दोजाना को हाईकोर्ट ने दिया झटका, याचिका को किया खारिज

जदयू विधायक के निर्वाचन को अवैध बतानेवाले राजद उम्मीदवार अबू दोजाना को हाईकोर्ट ने दिया झटका, याचिका को किया खारिज

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने  विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक दिलीप राय की निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सुनील कुमार पंवार ने राजद उम्मीदवार सयैद अबू दुजाना की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।



राजद उम्मीदवार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 26 सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के जदयू उम्मीदवार दिलीप राय ने अपनी पत्नी के अचल संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं दिया है।उनका कहना था कि पत्नी के नाम से करोड़ों की अचल संपत्ति का जनकारी नामांकन पत्र के साथ नही दाखिल किया गया है।



साथ ही उम्मीदवार ने अपने आपराधिक इतिहास का इलेक्ट्रानिकली प्रकाशन नहीं किया है। यही नहीं पोस्टल मतपत्र 891 में से 206 वोट को बिना कोई कारण बताये रद्द कर दिया गया। वही चुनाव में विजयी उम्मीदवार की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम और अवनीश कुमार ने लिखित जबाब दाखिल कर बताया कि चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से लगाये गये सभी आरोपों निराधार व तथ्य विहीन हैं।



उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है।जहां तक आपराधिक इतिहास का प्रश्न है उसका प्रकाशन किया गया था।पत्नी के नाम से अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया गया है। नामांकन पत्र दाखिल किये जाने के पूर्व जो जमीन बेच दी गई हैं, उसका जिक्र नहीं किया गया है।उनका कहना था कि विजयी उम्मीदवार ने कही भी कोई तथ्य को नहीं छुपाया हैं,बल्कि उसने अपने और अपनी पत्नी के सम्पति का सही सही  जानकारी दिया है।



उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव याचिका खारिज योग्य हैं।कोर्ट ने दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।


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