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ईंट भट्टों के लिए मिट्टी खुदाई पर खनन व प्रदूषण बोर्ड को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, पूछा - किस नियम के तहत दी अनुमति

ईंट भट्टों के लिए मिट्टी खुदाई पर खनन व प्रदूषण बोर्ड को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, पूछा - किस नियम के तहत दी अनुमति

PATNA : पर्यावरण विभाग से बिना अनुमति प्राप्त किए ही ईंट भट्ठों को डेढ़ मीटर तक मिट्टी की खुदाई करने की  राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। अभय कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय वन व पर्यावरण विभाग तथा राज्य खनन व भूतत्व विभाग को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस जारी जवाब मांगा है। 

इस जनहित याचिका में कोर्ट से उस अधिसूचना को रद्द करने का आग्रह  किया गया है, जिसके तहत ईंट भट्ठों के लिये  विशेष मौसम में, किसी विशेष भूमि की खुदाई कर मिट्टी निकालने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार के माइंस व जियोलॉजी विभाग के अवर सचिव द्वारा नियम में संशोधन करके 14 सितंबर, 2020 को यह अनुमति दी है।

इस जनहित याचिका में आगे  यह भी कहा गया है कि वन, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय के नियमों की गलत तरीके से व्याख्या कर अनिवार्य पर्यावरण विभाग के अनुमति से भी मुक्त रखा गया है।  कोर्ट को बताया गया है कि नियमतः इस प्रकार की छूट छोटे स्तर के खनन के लिए  दी गई है, न कि ईंट भट्ठों जैसे बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई करने वालों के लिए यह छूट दी गई है।

 इस प्रकार की छूट सिर्फ कुम्हार आदि का काम करने वाले को ही दिया जा सकता है, जो छोटे स्तर पर मिट्टी की खुदाई करते हैं। इस मामले पर आगे भी सुनवाई की जाएगी

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