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स्कूल वाहन हादसे में हुई बच्चे की मौत तो स्कूल मैनेजमेंट पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा

स्कूल वाहन हादसे में हुई बच्चे की मौत तो स्कूल मैनेजमेंट पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा

DESK. स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश में एक आदेश जारी हुआ है। इसके तहत स्कूल वाहन से हुए हादसा में बच्चे की मौत हुई तो स्कूल मैनेजमेंट पर  हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन  सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ के जिलाधिकारी ने स्कूल वैन से होने वाले हादसों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि स्कूल वैन से हुए हादसे में यदि किसी छात्र की मौत हुई तो स्कूल  मैनेजमेंट ही इस हत्या का आरोपी होगा। इतना ही नहीं, किसी भी छात्र के घायल होने की स्थित में स्कूल मैनेजमेंट को  हत्या के प्रयास का दोषी माना जाएगा।

कलेक्ट्रेट में हुई बैठक के दौरान जिलाधिकारी के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और आरटीओ भी मौजूद रहे। डीएम लखनऊ की ओर से बुलाई गई इस बैठक में कुछ स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपल भी बुलाए गए थे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा कि जुलाई में सत्र शुरू हो चुका है। निर्धारित मानकों के हिसाब से सभी स्कूल संचालक अपने स्कूली वाहनों को फिट रखें। जिनके स्कूल वाहनों का पंजीकरण नहीं हुआ है या फिटनेस नहीं है, ऐसे विद्यालयों की मान्यता को रद्द करने के लिए विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए। 

जिलाधिकारी ने कहा कि मासूम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान मेन अख्ते हुए बिना फिटनेस और परमिट के कोई भी स्कूल वाहन शहर में नहीं चलने दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में बिना परमिट या फिटनेस वाली गाड़ी से हादसा होने पर स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि हादसा होने की स्थिति में जिला प्रशासन खुद स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। 


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