PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बालू के अवैध कारोबार एवं मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपित जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी । जस्टिस डॉ. अंशुमान ने राधा चरण साह की जमानत याचिका पर वरीय अधिवक्ता एसडी संजय एवं केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर के.एन. सिंह को सुनने के बाद ये आदेश दिया ।
इस मामले में जांच एजेंसी ने जांच के बाद आरोप पत्र भी समर्पित कर चुकी है।गौरतलब है कि राधा चरण साह एवं उनके पुत्र कन्हैया प्रसाद पर बालू के अवैध सिंडिकेट में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ कारोबार करने का आरोप है, जिसमें इनकी भी हिस्सेदारी है ।
याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता ने कंपनी में कोई निवेश किया है। उन्होंने दलील दी कि आरोप पत्र में कुल 56 गवाह है , जिसकी गवाही में काफी समय लग सकता है। उन्होंर कहा कि इस मामले में अधिकतम सात वर्ष की सजा हो सकती है । ऐसी स्थिति में अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा किया जाए ।
प्रवर्तन निदेशालय में इस मामले में अन्य लोगों के अलावा राधा चरण साह समेत कन्हैया प्रसाद पर भी प्राथमिक दर्ज कर पूछताछ किया था। पूछताछ में संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर इन लोगों को जेल भेजा गया था ।