PATNA : बिहार की पूर्व कल्याण मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ चल रहे आर्म्स ऐक्ट के मामलें में पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी हैं. दोनों आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत(बेगूसराय) में चल रही कार्यवाहियों को फिलहाल रोक देने का निर्देश दिया गया है.
जस्टिस अंजना मिश्रा ने इन दोनों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को समाप्त करने के लिए दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई की. हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी करने के बाद ही निचली अदालत में ट्रायल चलेगा. कोर्ट को अंतिम रूप से तय करना है कि मुक़दमा सही अथवा गलत तरीके से चल रहा है.
गौरतलब है की 17 अगस्त 2018 को सीबीआइ की टीम मंजू वर्मा के घर छापेमारी के लिए पहुंची थी. वहां से प्रतिबंधित 50 कारतूस बरामद हुए थे. सीबीआइ टीम ने चेरिया बरियारपुर थाने में कांड दर्ज कराया था. इस मामले में मंजू वर्मा एवं उनके पति द्वारा कई बार आरोप मुक्त करने का आवेदन दाखिल किया गया था.
लंबी बहस के उपरांत उनका आवेदन खारिज कर दिया गया. इसके बाद बेगूसराय के अपर एवं जिला सत्र की अदालत ने इसी माह दोनों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया.
पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट