शेरशाह का मकबरा से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दिया निर्देश

शेरशाह का मकबरा से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दिया निर्देश

पटना. पटना हाइकोर्ट ने सासाराम के ऐतिहासिक महत्व के धरोहर शेरशाह के मकबरे के आसपास बड़े तालाब में स्वच्छ और ताज़ा पानी आने के लिए बनाया गए नाले बंद होने के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता कन्हैया लाल भास्कर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते केंद्र सरकार के अधिवक्ता को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श करने का निर्देश दिया।

इससे पूर्व कोर्ट ने रोहतास के डी एम, डीसीएलआर,सासाराम नगर निकाय के अधिकारियो समेत केंद्र सरकार के अधिकारी और एएसआई की बैठक कर विस्तृत कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने प्राची पल्लवी को इस जनहित की सुनवाई में कोर्ट की मदद करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया हैं।कोर्ट ने कहा कि ये ऐतिहासिक धरोहर है,जिसकी सुरक्षा और देखभाल करना आवश्यक हैं।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कन्हैया लाल भास्कर ने कोर्ट को बताया कि सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा राष्ट्रीय धरोहर हैं। इसके तालाब में साफ और ताज़ा पानी के लिए वहां तक नाले का निर्माण किया गया।  उन्होंने कोर्ट को बताया था कि 2018 से 2020 तक सिर्फ पचास फी सदी नाले का काम हुआ।इसे बाद में खराब माना गया।इसमें लगभग आठ करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें काफी अनियमितताएं बरती गई, जिसकी जांच स्वतन्त्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। 

उन्होंने बताया था कि ये नाला कूड़ा से भरा पड़ा है,जिस कारण शेरशाह के मकबरे के तालाब में साफ पानी नहीं पहुँच पाता है। वह तालाब गंदा और कचडे से भरा हुआ है। वहां जो पर्यटक आते है,उन्हें ऐसी हालत देख कर निराशा होती है। इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 फरवरी 2023 को की जाएगी।


Find Us on Facebook

Trending News