पटना हाईकोर्ट में राज्य में एयरपोर्ट से सम्बन्धित मामलों पर दो सप्ताह होगी सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट में राज्य में एयरपोर्ट से सम्बन्धित मामलों पर दो सप्ताह होगी सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट में राज्य में एयरपोर्ट के स्थापित करने,विकास,विस्तार और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी। चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तीन एयरपोर्ट और पूर्णियां एयरपोर्ट के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।


पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ये बताने को कहा था कि राज्य में नए एयरपोर्ट बनाए जाने के मामलें क्या कार्रवाई की गई है। दोनों सरकारों को बताने को कहा गया था कि वे बताए कि इनके सम्बन्ध में क्या योजनाएं बना रहे है। कोर्ट ने उन्हें ये भी बताने को कहा था कि क्या वे नए एयरपोर्ट  के निर्माण के लिए उन्हें चिन्हित करने की कार्रवाई की है। कोर्ट ने ये जानना चाहा कि इन नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए उनकी क्या योजना है।

पूर्व की सुनवाई में कार्यरत एयरपोर्ट पटना, गया, बिहटा और दरभंगा के एयरपोर्ट के विकास,विस्तार और सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में बताने को कहा था। कोर्ट को बताया गया कि राज्य के अधिकतर हवाई अड्डों पर  सुविधाओं की काफी कमी है। इन्हें बेहतर बनाने के क्या कार्रवाई की जा रही है।

इससे पूर्व कोर्ट ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने का निर्देश दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा था कि कई अन्य राज्यों में कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, लेकिन बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया था  कि राज्य की जनता को विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा की सुविधा दिया जाना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्य सरकार इन्हें विकसित और सुरक्षित हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामलें पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी।

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