PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पिछले पांच वर्षों से अपहृत बच्चा की बरामदगी मामले में शास्त्रीनगर थानेदार सहित जांच अधिकारी को तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने पटना सदर एएसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने विनय कुमार की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि आवेदक के पुत्र को 2018 में ही अपहृत कर लिया गया। लेकिन आज तक पुलिस सुराग तक नहीं लगा सकी है। उनका कहना था कि अपहृत बच्चा कहीं बाल तस्करी का शिकार तो नहीं हो गया।
उनका कहना था कि 25 सितम्बर, 2018 को शास्त्रीनगर थाना में केस नंबर 636/2018 दर्ज किया गया है। इस मामले में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। हर गुजरते दिन के साथ आवेदक को अपने अपहृत बेटे के साथ किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 18 दिसंबर,2023 को तय की है।