PATNA: पटना के ग्रामीण इलाकों में रेरा से निबंधन लिए बिना ही धड़ल्ले से टाउनशिप बसाने का अवैध धंधा जारी है. रेरा ने अब तक सैकड़ों प्रोजेक्ट्स के खिलाफ आदेश पारित किया है. इसके बाद भी राजधानी पटना के आसपास के इलाकों में गैर निबंधित प्रोजेक्ट पर धडल्ले से काम जारी है. डेवलपर्स ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर लूट रहे हैं. रेरा ने नवंबर 2023 में भी पाटलिपुत्रा इंटरप्राईजेज के प्रोजेक्ट सोना ग्रीन सिटी पर 6 लाख का जुर्माना लगाया था. अब एक बार फिर से इसी Project: Sona Green City पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है. रेरा की मेंबर नुपूर बनर्जी की बेंच ने 4 अप्रैल को यह आदेश पारित किया है. कंपनी पाटलिपुत्रा इंटरप्राइजेज को जुर्माने की राशि 60 दिनों में जमा करने का आदेश दिया गया है. आरोप है कि इस कंपनी ने अपने Project: Sona Green City का निलंबन लिए बिना ही प्लॉट की बिक्री को लेकर प्रचार-प्रसार किया. बता दें, यह प्रोजेक्ट नौबतपुर इलाके में है.
बिना निबंधन सोना ग्रीन सिटी का प्रचार-प्रसार करने,बुकिंग-बिक्री करने को लेकर रेरा ने 2018 में स्वतः संज्ञान लिया था. इसके बाद अब जाकर 4 अप्रैल को आदेश पारित किया गया है. आदेश से स्पष्ट हो गया कि यह प्रोजेक्ट रेरा से निबंधित नहीं है. इस जुर्म में रेरा बेंच ने जुर्माना देने का आदेश दिया है. साथ ही विज्ञापन हटना का आदेश पारित किया है. ऐसा नहीं करने पर रेरा की तरफ से आगे की कार्रवाई की जायेगी. बता दें, यह प्रोजेक्ट पटना जिले के नौबतपुर इलाके में है.