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जमीन पर कब्जा करने के लिए गरीब महिला का घर जलानेवाले सपा विधायक को सात साल की सजा, अब कुर्सी भी जाएगी

जमीन पर कब्जा करने के लिए गरीब महिला का घर जलानेवाले सपा विधायक को सात साल की सजा, अब कुर्सी भी जाएगी

KANPUR : जमीन पर कब्जा करने के लिए एक महिला का घर जलाने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को सात साल की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को MP/MLA कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इरफान के साथ उसके भाई रिजवान सोलंकी के अलावा उसके साथी इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। रिजवान पर 30 हजार 500 और बाकी 3 दोषियों पर 29 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों भाइयों पर कोर्ट ने 30.500 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बाकी 3 दोषियों पर 29 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया।

सजा सुनाए जाने के समय इरफान को छोड़कर चारों दोषी कोर्ट में मौजूद रहे। इससे पहले शुक्रवार को दोपहर में चार दोषियों रिजवान सोलंकी, इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को प्रिजन वैन से कोर्ट लाया गया। वहीं, कोर्ट का फैसला आने के बाद इरफान के वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने कहा- हम जजमेंट से खुश नहीं हैं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि 7 साल की सजा होने के बाद अब कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान की विधायक की कुर्सी भी चली जाएगी। 

इससे पहले 3 बजे कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलीलें दीं। अभियोजन पक्ष की वकील प्राची श्रीवास्तव ने कहा- दोषी इरफान सोलंकी लोक सेवक हैं। उनकी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा थी। उनका अपराध गंभीर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इससे समाज में नजीर पेश होगी। पीड़िता गरीब और बेघर है, इसलिए जुर्माने की अधिकतम राशि उसको दी जाए।

बचाव पक्ष के वकील सईद नकवी कहा- इरफान सोलंकी विधायक हैं। सजा से उनकी विधायकी पर भी खतरा है। उन्होंने KDA से प्लॉट खरीदा था। आगजनी के सबूत नहीं हैं। इसलिए कम से कम सजा दी जाए

यह था पूरा मामला

जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य गुंडों पर पड़ोसी महिला नजीर फातिमा का प्लॉट में बने अस्थाई घर फूंकने का आरोप है। नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आरोप था, 7 नवंबर 2022 को रात 8 बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। साजिश के तहत ऐसा किया गया, जिससे वह घर छोड़कर भाग जाए और विधायक परिवार उस पर कब्जा कर ले। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान जल गया था।

रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की। इसमें सामने आया कि शौकत, शरीफ और इजराइल आटावाला, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना भी इस केस में शामिल थे। इरफान और रिजवान समेत सभी दोषी इस समय में जेल में बंद हैं।

चली जाएगी विधायक की कुर्सी

इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं। 7 साल की सजा होने के बाद अब उनकी विधायकी चली जाएगी। कानून के मुताबिक, किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। 

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