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गोपालगंज में कोर्ट में पेश की गयी पोखरा खुदाई के दौरान मिली मूर्तियाँ, जज मानवेन्द्र मिश्रा ने दावेदार के किया हवाले

गोपालगंज में कोर्ट में पेश की गयी पोखरा खुदाई के दौरान मिली मूर्तियाँ, जज मानवेन्द्र मिश्रा ने दावेदार के किया हवाले

GOPALGANJ : जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के वरीरायभान गांव स्थित पोखरा खुदाई के दौरान बरामद हुई अष्टधातु की मूर्ति मंगलवार को पुलिस ने सीजेएम मानवेंद्र मिश्रा के कोर्ट में प्रस्तुत किया। इस दौरान कोर्ट ने प्राप्त साक्ष्य और सुनवाई के बाद पुलिस को आदेश दिया की मूर्ति के दावेदार विपिन बिहारी श्रीवास्तव को सुपुर्द करें। जिसके बाद पुलिस ने बरामद मूर्ति को बिपिन बिहारी श्रीवास्तव को सुपुर्द कर दिया। मूर्ति पाकर मंदिर के पुजारी और दावेदार के बीच खुशी का ठिकाना नही रहा। साथ ही राधे राधे के जयघोष से पूरा कोर्ट परिसर गुंजायमान हो उठा। इसके बाद मूर्ति को लेकर दावेदार और मंदिर के पुजारी उन्हें लेकर हथुआ स्थित गोपीनाथ  मंदिर के लिए रवाना हो गए।

दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता हैं की हथुआ थाना क्षेत्र के वरीरायभान गांव स्थित मन्दिर के खुदाई के दौरान बरामद हुई अष्ट धातु की मूर्ति को पुलिस अपने मालखाना में रख दिया था। पुलिसिया कार्यवाई के कारण मूर्ति अपने मंदिर तक नही पहुंच पाई। वही मालखाना के  प्रभारी का तबादला हो जाने के कारण पिछले तीन तारीख पर मूर्ति कोर्ट में प्रस्तुत  नही किया जा सका। जिसको लेकर कोर्ट ने थाना प्रभारी के वेतन से एक हजार रुपए कटौती करने का निर्देश के साथ एडीपीओ स्तर से जांच करने के लिए एसपी को निर्देश दिया था और अगला तारीख 12 मार्च मंगलवार को  मुकरर किया।  जिसके बाद पुलिस मूर्ति लेकर सीजेएम मानवेंद्र मिश्रा के कोर्ट में मंगलवार को पहुंची।

इस दौरान कोर्ट में मूर्ति को वस्त्रादि  से सजाया गया। साथ ही मूर्ति की पूजा अर्चना के साथ भोग लगाया गया। वही कोर्ट ने प्राप्त साक्ष्य और कोई अन्य दावेदार के नही पहुंचने पर कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एक मात्र दावेदार बिपिन बिहारी श्रीवास्तव को मूर्ति सुपुर्द करने का आदेश दिया। साथ ही जहां से मूर्ति की चोरी हुई थी। मूर्ति को वही पर स्थापित कर पूजा पाठ करने का आदेश जारी किया। इस संदर्भ में मूर्ति के दावेदार बिपिन बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोगों को यह पूर्ण विश्वास था कि न्यायालय से एक न एक दिन हमें न्याय जरूर मिलेगा और आज वह न्याय हमें प्राप्त हुआ है। मैं काफी खुश हूं की चोरी हुई मूर्ति दोबारा हम लोगों को प्राप्त हुई।

सीजेएम कोर्ट के एसडीपीओ आनंद शर्मा ने बताया कि मूर्ति को इस शर्त पर मूर्ति को रिलीज किया गया की दावेदार जो पूर्व में थे। उनके अलावा कोई अन्य दावेदार मूर्ति की दावेदारी नहीं कर सकते थे। इसी के आधार पर जो मूर्ति के एकमात्र दावेदार थे। विपिन बिहारी श्रीवास्तव को मूर्ति ले जाने को लेकर आदेश दिया गया। बता दे की 13 फरवरी 2018 को वरीरायभान गांव में 1925 में स्थापित श्री राधा कृष्ण और बाल गोपाल की मूर्ति गोपीनाथ मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति की चोरी हुई थी। लेकिन 13 जून 2023 को हथुआ थाना क्षेत्र के वरीरायभान गांव में  तालाब की खुदाई के दौरान राधा की मूर्ति बरामद हुई। लेकिन अभी भी कृष्ण और बाल गोपाल की मूर्ति बरामद नही हो सकी है।

गोपालगंज से मनान अहमद की रिपोर्ट

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