दिल्ली- तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अब 5 देशरत्न मार्ग खाली करना होगा. यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए तेजस्वी यादव पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
दरअसल बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें पांच देशरत्न मार्ग पर स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया था. इस आदेश को तेजस्वी ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था.