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झारखंड के मुख्यमंत्री पर कोर्ट ने कसा शिकंजा, आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम सोरेन को लगा झटका

झारखंड के मुख्यमंत्री पर कोर्ट ने कसा शिकंजा, आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम सोरेन को लगा झटका

DESK. आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रांची सिविल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सीएम सोरेन को बड़ा झटका दिया है. दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में 205 की पिटीशन दाखिल कर पेशी से छूट दिए जाने की गुहार लगाई थी. 

इसी को लेकर मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई की और फ़ैसला सुनाया. विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने सीएम के आवेदन को दरकिनार करते हुए इन्हें अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की छूट नही दी है. अब आचार संहिता मामले में CM को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा.

लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन छह मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गए थे. हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का कपड़ा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे. इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. इसी मामले में आगमी सुनवाई में सीएम की रांची सिविल कोर्ट में पेशी होनी है.


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