बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

'पैन होम्स इंडिया' का कारनामा! हवा में 'अल्फा सिटी' और बिल्डर के खाते में ग्राहकों का पैसा, RERA का आदेश- प्रोजेक्ट गैरनिबंधित अब सूद भी दें....

'पैन होम्स इंडिया' का कारनामा! हवा में 'अल्फा सिटी' और बिल्डर के खाते में ग्राहकों का पैसा, RERA का आदेश- प्रोजेक्ट गैरनिबंधित अब सूद भी दें....

PATNA: राजधानी पटना में रेरा से निबंधन लिये बिना बिल्डर ग्राहकों से पैसा वसूल रहे। बिल्डर के हाथो ठगे जाने के बाद ग्राहक रेरा की शरण में जा रहे। एक ऐसे ही मामले में रेरा ने कंपनी पर ली गई राशि के साथ-साथ 60 दिनों के अंदर सूद समेत पैसा वापस करने का आदेश जारी किया है। रेरा के चेयरमैन नवीन वर्मा ने मो. अशद की अपील पर यह आदेश दिया है। दरअसल, पैन होम्स इंडिया नाम की कंपनी रेरा से निबंधन लिये बिना पैन अल्फा सिटी प्रोजेक्ट में बुकिंग शुरू कर दिया। एक ग्राहक मो. अशद से 2018 में फ्लैट की बुकिंग के लिए 14.50 लाख रू ले लिये।  लेकिन बिल्डर 3 साल बाद भी उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया। इसके बाद ग्राहक ने 2021 में रेरा में केस दर्ज किया।

बिना निबंधन पैन अल्फा सिटी 

शिकायतकर्ता ने पैन अल्फा सिटी में डुप्लेक्स के लिए कुल 14,50,000/- का भुगतान किया था। ग्राहक ने आगे कहा कि प्रतिवादी कंपनी अपनी परियोजना को रेरा से पंजीकृत करने में विफल रही है.परियोजना का निर्माण शुरू नहीं किया गया था. इसके बाद रेरा ने 14.02.2022 को सुनवाई की। कंपनी के एम.डी ने स्वीकार किया कि ग्राहक ने भुगतान किया है। कंपनी ने कहा कि प्रोजेक्ट के नक्शा की मंजूरी दी गई थी लेकिन क्षेत्र बातचीत में आ गया था। जिसके कारण परियोजना का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। कंपनी ने आगे कहा कि उन्होंने 1,00,000 रुपये वापस कर दिए हैं. शिकायतकर्ता की शेष राशि 4 महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी.

धरातल पर प्रोजेक्ट नहीं और 4 साल पहले खाते में ले लिया पैसा 

रेरा की सुनवाई में यह स्पष्ट हो गया कि परियोजना पंजीकृत नहीं थी, प्रमोटर 2018 में नई बुकिंग के साथ आगे बढ़ा। यह रेरा अधिनियम का खुला उल्लंघन है.ऐसे में इनके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की जा सकती है. कंपनी ने बताया कि मूलधन की पूरी राशि ग्राहक को वापस कर दी गई है। हालांकि रेरा ने पाया कि जब प्रोजेक्ट का नक्शा पास नहीं था तो मूलधन वापसी के बाद ब्याज बनता है। प्रमोटर को ब्याज देना होगा।  दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने बिल्डर को आदेश दिया है कि बुकिंग के दिन से ही सूद समेत राशि  60 दिनों के अंदर  वापस करें। बता दें,पैन होम्स इंडिया नाम की कंपनी का एम्स-नौबतपुर इलाके में पैन अल्फा सिटी प्रोजेक्ट है जो बिना निबंधन का है। 





Suggested News