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आनंद मोहन केस में अब सहायक जेल अधीक्षक सहित तीन लोग हुए निलंबित, जेल प्रशासन ने की कार्रवाई

आनंद मोहन केस में अब सहायक जेल अधीक्षक सहित तीन लोग हुए निलंबित, जेल प्रशासन ने की कार्रवाई

SAHARSA : कोर्ट में पेशी के नाम पर पूर्व सांसद आनंद मोहन को उनकी मर्जी के अनुसार घूमाने को लेकर जेल प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मामले में सहायल मंडल कारा का सहायक जेल अधीक्षक मृत्युंजय कुमार, प्रभारी मुख्य उच्च कक्षपाल दानी प्रसाद यादव और वार्डन हरिनंदन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जेल आइजी के स्तर से की गई है। निलंबन की अवधि में कक्षपाल और प्रभारी मुख्य उच्च कक्षपाल का मुक्यालय पूर्णिया सेंट्रल जेल निर्धारित किया गया है।


इन पदाधिकारियों व कर्मियों पर आरोप है कि आनंद मोहन पेशी के लिए पटना आए थे और जब वे समय से वापस जेल नहीं लौटे तो इन्होंने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी। जबकि इस दौरान 47 घंटे में से सिर्फ तीन घंटे ही कोर्ट में मौजूद रहे थे। बाकि 44 घंटे वह इधर-उधर घूमते रहे। 

पहले ही छह पुलिसकर्मी हो चुके हैं निलंबित

मामले में बता दें कि इस केस में डीएसपी मुख्यालय की अनुशंसा पर एसपी लिपि सिंह ने दोषी पाए गए सभी 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. मामले में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों में दारोगा संतोष कुमार, कांस्टेबल राजू कुमार गुप्ता, कांस्टेबल शिव प्रकाश कुमार, सिपाही दिनेश कुमार, सिपाही राजू कुमार और सैप ड्राइवर रविंद्र सिंह शामिल हैं। यह सभी पुलिसकर्मी ही आनंद मोहन को पेशी के लिए पटना लेकर आए थे।

तस्वीरें वायरल होने के बाद कराई गई थी जांच

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह आनंद मोहन कोर्ट में पेशी के लिए पटना आए थे। जिसमें सबसे पहले न्यूज4नेशन ने इस बात का खुलासा किया था कि वह पेशी के दौरान पटना में अपने घर गए, पत्नी और बेटे के साथ समर्थकों के साथ बैठक की। बाद में यह बात भी सामने आई कि वह खगड़िया के एक गेस्ट हाउस में भी रात को ठहरे थे। इन सबकी तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था।


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