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क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद यूपी में दर्ज हुआ राज्या का पहला केस, आधी रात को हुई बड़ी कार्रवाई

क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद यूपी में दर्ज हुआ राज्या का पहला केस, आधी रात को हुई बड़ी कार्रवाई

LUCKNOW: देश में पहली जुलाई से तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत यूपी पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई के कदम बढ़ा दिए हैं। गोंडा की देहात कोतवाली क्षेत्र में रविवार देर रात डेढ़ बजे हुई घटना नए कानून के तहत पहले मुकदमे का आधार बनी। गोंडा के ग्राम भगहर बुलंद में ठाकुर प्रसाद के घर घुसे दो युवकों पर चोरी का आरोप है। 

महिला की पायल चोरी कर भागने के दौरान दोनों पकड़े गए थे। ग्रामीणों ने उन्हें पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। सोमवार सुबह 5:36 बजे पुलिस ने नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया। यह नए कानून के तहत प्रदेश में दर्ज की गई पहली एफआईआर है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा (331(4), 305 (ए) व 317 (2)) के तहत दर्ज मुकदमे के तहत दोनों आरोपितों साकिर व रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया। 

चोरी के लिए धारा 305 (ए), 317 (2)) चुराई गई संपत्ति व 331(4) घर में घुसने के तहत लगाई गई है। पुराने कानून में चोरी के लिए धारा 380 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। डीजीपी प्रशांत कुमार के अनुसार नए कानून के तहत प्रदेश में अभी तक 255 एफआईआर और 28 एनसीआर दर्ज हुईं हैं।

डीजीपी प्रशांत कुमार के अनुसार, गोंडा में पहली एफआईआर के बाद दूसरा मुकदमा अमरोहा के थाना रहरा में सुबह 9:51 बजे दर्ज हुआ। यहां खेत में लगे बिजली के तार से फैले करंट की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत की घटना में पड़ोसी किसान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। 

यूपी से आशीफ की रिपोर्ट

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