पटनाः बिहार सरकार ने लोहार जाति को अब ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी करने का निर्देश दिया है।अब इस जाति के लोगों के लिए अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया है।इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलाधिकारियों को परामर्श दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने परामर्श में बताया है कि लोहार जाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधाएं दी जा सकती है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब इस जाति को केंद्र सरकार की सेवाओं के प्रयोजनार्थ सूबे की लोहार जाति के अभ्यर्थियों को ओबीसी का प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया जा सकता।
दरअसल बिहार के तीन जिलों मुजफ्फरपुर,सीतामढ़ी और नवादा के डीएम ने सरकार को पत्र लिखकर लोहार जाति के जाति प्रमाणपत्र को लेकर परामर्श मांगा था।इसके बाद सरकार ने सभी डीएम को यह निदेश दिया है है कि लोहार जाति के सभी सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र निर्गत किया जाए