न्यूज4नेशन डेस्क- केंद्रीय सूचना आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. अब आरटीआई एक्टिविस्ट की मौत के बाद भी सूचना सार्वजनिक की जाएगी. हालिया दिनों में आरटीआई एक्टिविस्ट की हो रही रहस्मय मौत को लेकर कई सवाल उठने लगे थें. जिसके केंद्रीय सूचना आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय सूचना आयोग ने कई विसलब्लोअर और आरटीआई ऐक्टिविस्ट्स की रहस्यमय मौत के बाद यह फैसला लिया है कि आयोग ने फैसला किया है कि वह अपील या शिकायत करनेवाले की मौत होने पर भी सुनवाई नहीं रोकेगा और मांगी गई सूचना को सार्वजनिक करेगा. आयोग ने कहा कि है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूचना मांगने वाला जिंदा है या नहीं.
सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (मैनेजमेंट) रेग्युलेशंस 2007 के सेक्शन 24 के अनुसार, 'कमीशन के पास लंबित कार्यवाही अपील या शिकायत करनेवाले की मौत के साथ खारिज हो जाएगी।' हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में इसको पलट दिया था. 2011 में आयोग ने कहा था कि वह किसी मामले की सुनवाई तभी करेगा, अगर कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता या गैरलाभकारी संगठन यह शिकायत करता है कि अपील करनेवाले को इसलिए मार दिया गया कि वह संवेदनशील सूचना मांग रहा था.आरटीआई ऐक्ट के तहत बनाई गई फाइनल अथॉरिटी CIC ने फैसला किया है कि उसके पास दर्ज शिकायत या अपील की फाइल सूचना मांगने वाली की मौत होने के बाद बंद नहीं होगी। आयोग ने फैसला किया है कि अपील/ शिकायत करने वाले की मौत होने पर भी मामले की सुनवाई सामान्य तरीके से होगी और जो भी फैसला होगा वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा.