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कांग्रेस को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया टैक्स की होगी वसूली, नहीं मिली कोई छूट

 कांग्रेस को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया टैक्स की होगी वसूली, नहीं मिली कोई छूट

DESK. आयकर से जुड़े एक मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए कांग्रेस को आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आईटीएटी के आदेश को बरकरार रखा। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा 8 मार्च को पार्टी के उस आवेदन को खारिज करने के बाद कांग्रेस ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उसके खिलाफ वसूली कार्यवाही शुरू करने वाले आयकर विभाग के 13 फरवरी के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

आकलन अधिकारी ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग की थी, जब आय 199 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी।

कांग्रेस के वकील ने अदालत से आग्रह किया था कि उसे कुछ समय मिलना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह पार्टी के लिए दा घातक साबित होगा. हालांकि कोर्ट ने कांग्रेस को फटकर लगाई और कहा कि तीन साल से यह मामला लंबित पड़ा है. ऐसे में इतने समय से टैक्स भुगतान की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. अब इस पर कोई अन्य छूट या मोहलत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. 

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