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पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना, अदालत के आदेश की अवमानना का है आरोप

पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना, अदालत के आदेश की अवमानना का है आरोप

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए पूर्व मध्य रेलवे के दोषी पदाधिकारियों पर पाँच हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया है । जस्टिस पीबी बजनथ्री  की खंडपीठ ने खगौल लेबर को-ऑपरेटिव सोसाइटी की अवमानना याचिका पर सुनवाई की।

   कोर्ट ने अपने आदेश में प्रतिवादी(रेलवे) को इस राशि को अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को  देने के लिए कहा है । खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किया गया,तो दोषी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा । 

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने खंडपीठ को बताया कि रेलवे पदाधिकारियों ने हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश की अवमानना करते हुए याचिकाकर्ता के लगभग चार करोड़ रुपये बकाए का भुगतान अब तक नहीं किया है । 

इस पर अदालत ने रेलवे के अधिवक्ता से आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी देने के लिए कहा। संतोषजनक जवाब न मिलने एवं प्रतिवादियों के रवैये से नाराज होकर हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया ।  याचिकाकर्ता ने पूर्व मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर अनुपम शर्मा समेत आठ अन्य पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया है । इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई,2024 को होगी ।

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