पटना. अंतर्राज्यीय जाली नोट तस्कर को पटना व्यवहार न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनायी है. कोर्ट ने अंतर्राज्यीय जाली नोट तस्कर वकील चंद्र साहा को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 489(बी) के तहत सात साल कठोर कारावास की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थ दंड से दंडित किया है. साथ ही जाली नोट तस्कर वकील चंद्र साहा को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 489 (सी) के तहत पांच साल कठोर कारावास और सात हजार रुपये आर्थिक दंड तथा विधि विरुद्ध क्रियाककलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है.
वहीं इस कांड में एक अन्य अभियुक्त प्रदुम्न कुमार को कोर्ट ने निर्दोष पाया है. मामला 6 साल पुराना है. 3 दिसंबर 2015 को एटीएस टीम ने पटना जंक्शन के निकट जामा मस्जिद गली में छापेमारी की थी.
उस दौरान एटीएस टीम ने वकील चंद्र साहा के पास से एक हजार रुपये के कुल 200 भारतीय जाली नोट बरामद कर गिरफ्तार किया था. इस मामले में एटीएस ने व्यवहार न्यायालय पटना में वकील चंद्र साहा और प्रदुम्न कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. इस पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है.