PATNA : पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने के मामलें पर सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी। रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया था।
इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा किया गया है।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के हलफ़नामा ये स्पष्ट है कि ये राशि लगभग सत्तर हज़ार करोड़ रुपये का हैं,जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी भी नहीं जमा किया गया है।ये आंकड़े 31अगस्त,2022 तक का हैं।ये राशि 2002 - 03 से ले कर 2020 - 21तक सामंजित किया जाना लंबित हैं।
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल को हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि सन 2003 - 04 से 2018-19 तक का उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकार व उनके विभागों द्वारा क्यों नहीं प्रस्तुत किये गए।कोर्ट ने ये भी जानना चाहा था कि उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया।इस मामलें पर दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।