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धार्मिक न्यास बोर्ड ने अरेराज मठ मंदिर के जमीन की बिक्री पर लगाई रोक, खरीदने वाले पर दर्ज होगा केस

धार्मिक न्यास बोर्ड ने अरेराज मठ मंदिर के जमीन की बिक्री पर लगाई रोक, खरीदने वाले पर दर्ज होगा केस

Motihari: पूर्वी चंपारण के अरेराज सोमेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर के जमीन की बिक्री पर न्यास बोर्ड के प्रशासक ने प्रतिबंध लगा दिया है। मंदिर की जमीन खरीदने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है।

बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रशासक सह बिहार सरकार विधि विभाग के सचिव अखिलेश्वर कुमार जैन ने डीएम रमन कुमार एसडीओ धीरेंद्र कुमार मिश्रा को पत्र निर्गत कर यह आदेश जारी किया है, कि अरेराज सोमेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर के महंत जमीन की बिक्री नहीं कर सकते हैं। साथ ही मंदिर की जमीन खरीदने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है. मंदिर व दुकानों से होने वाली आय को धार्मिक न्यास बोर्ड के खाते में जमा कर उसकी एक प्रति धार्मिक न्यास बोर्ड परिषद को भेजने का निर्देश जारी किया गया है। मंदिर के महंत को यह निर्देशित किया गया है कि न्यास परिषद को जो देय शुल्क है उसे भी जमा करते रहेंगे। 

मंदिर के बगल में प्लॉट संख्या 240 जो खाली है उस पर मेला व बाजार रखने का अधिकार बिहार सरकार को है। जिसकी आय बिहार सरकार धार्मिक न्यास बोर्ड के खाते में जमा होगी। खाता संख्या 219 का प्लॉट संख्या 2067, 2045, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 61, व 2063 प्लॉट के जमीन को बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि इसके अलावे मंदिर के अन्य भूमि को भी कोई नहीं बेंच सकता है। उक्त मंदिर के जमीन को खरीदने वालों पर भी प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया है। न्यास बोर्ड के प्रशासक श्री जैन के पत्र के आलोक में एसडीओ श्री मिश्रा ने अवर निबंधन कार्यालय को पत्र भेजकर उक्त मंदिर के जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दी है।

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