PATNA : बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा बंगला खाली कराने संबंधी एकलपीठ के आदेश चुनौती देने वाली अपील पर पटना हाईकोर्ट में अब 3 जनवरी को सुनवाई की जायेगी। बंगला खाली कराने के मामले में तेजस्वी यादव की अपील पर सुनवाई गुरुवार को अधूरी रही । महाधिवक्ता के नहीं रहने के कारण हाइ कोर्ट ने सुनवाई को 3 जनवरी 2019 के लिए मुक़र्रर किया है।
मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही की खण्डपीठ ने राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता को इस मुद्दे पर बहस करने को कहा है कि 5 , देशरत्न मार्ग वाला बंगला तेजस्वी यादव से खाली कराने एंव उसके नए आवंटन का सरकार का फैसला किस हद तक कानूनी है ? मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी । अगली सुनवाई में बिहार के महाधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे।
क्या है मामला
बता दें कि डिप्टी सीएम के पद से हट जाने के बाद डिप्टी सीएम के नाम से आवंटित आवास को छोड़ने का निर्देश बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा तेजस्वी यादव को दिया गया था। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पूर्व के आवास को खाली नहीं करते हुए हाईकोर्ट में बिहार विधान परिषद के द्वारा जारी किये गये पत्र को चुनौती दे दिया। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दिया था। उसी आदेश के खिलाफ तेजस्वी यादव ने डबल बेंच में यह याचिका दायर की गयी है।