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बिहार के किसी एनएच पर ट्रॉमा सेंटर नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने जताई चिंता, NHAI के अधिकारियों को दिया यह निर्देश

बिहार के किसी एनएच पर ट्रॉमा सेंटर नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने जताई चिंता, NHAI के अधिकारियों को दिया यह निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेंटर नहीं होने पर प्रश्न उठाते हुए एनएच के अधिवक्ता से जानना चाहा कि आखिर एनएच जैसे व्यस्त सड़कों पर ट्रामा सेंटर क्यों नहीं है।कोर्ट ने कहा कि एनएच पर हजारों गाड़ियां आती जाती हैं।

ट्रामा सेंटर नहीं होने पर दुर्घटना हो जाने पर घायल व्यक्ति का जान भी जा सकती हैं। कोर्ट का कहना था कि प्रत्येक एनएच पर समुचित ट्रामा सेंटर होना चाहिए।ताकि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर समुचित इलाज मिल सकें और उसकी जान बचाई जा सकें। 

कोर्ट ने इस बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग को कार्रवाई करने की बात कही।चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव राय की खंडपीठ ने औरंगाबाद बनारस एनएच 2 से सम्बंधित मामले पर सुनवाई के दौरान ट्रामा सेंटर का मुद्दा उठाया। 

एनएच के अधिवक्ता ने इस बारे में जानकारी लेकर कोर्ट को पूरी जानकारी देने की बात कही।इस मामलें पर आगे भी सुनवाई की जाएगी।

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