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पटना हाईकोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकार से किया जवाब तलब, पूछा कोरोना काल में स्थाई लोक अदालत के कितने सदस्यों को हुआ मानदेय का भुगतान

पटना हाईकोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकार से किया जवाब तलब, पूछा कोरोना काल में स्थाई लोक अदालत के कितने सदस्यों को हुआ मानदेय का भुगतान

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विधिक सेवा प्राधिकार से ये बताने को कहा है कि राज्य के सभी जिलों में कार्यरत स्थाई लोक अदालत के ऐसे कितने सदस्य हैं, जिनको कोरोना महामारी के दौरान मानदेय का भुगतान किया गया है। जस्टिस संदीप कुमार ने अनिल कुमार सिंह की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ता ने 2017 से 2022 तक मुज़फ्फरपुर के स्थाई लोक अदालत में बतौर सदस्य काम करने का मानदेय राशि भुगतान कराने  हेतु हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। कोर्ट ने प्राधिकार से जवाब तलब किया, जिसमे याचिकाकर्ता को उनकी नियुक्ति की तारीख (2/11/2017) से लेकर फरवरी 2020 तक के मानदेय के भुगतान करने की बात कही गई। 

प्राधिकार के अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि मार्च 2020 से कोरोना महामारी के फैलने और देशव्यापी लॉक डाउन  के चलते मुजफ्फरपुर की स्थाई लोक अदालत की बैठकें नही हुई। प्रताप ने  स्थाई लोक अदालत की संबंधित नियमावली का हवाला देते कोर्ट को बताया कि जहां लोक अदालत के अध्यक्ष और वो सेवानिवृत न्यायिक अफसर को बतौर सदस्य मासिक फीस मिलता है,वहीं सामाजिक कार्य से जुड़े अन्य सदस्य को लोक अदालत की प्रति बैठक रुपए 2000 की दर से मानदेय भुगतान करने का कानूनी प्रावधान है। मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अनुसार कोरोना काल में एक भी स्थाई लोक अदालत की बैठक नही हुई। 

याचिकाकर्ता के वकील मनीष चंद्र गांधी ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को कोरोना महामारी के समय का मानदेय नहीं दिया गया,लेकिन उसी अवधि के लिए सारण एवं अन्य जिलों की स्थाई लोक अदालत के अन्य सदस्यों को मानदेय की राशि मिली है। सरकारी अधिवक्ता  प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के मामले को दूसरे जिलों की स्थाई लोक अदालत के सदस्यों को मिले मानदेय से बराबरी, इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि दूसरे जिलों में निर्दिष्ट काल खंड में  स्थाई लोक अदालत की बैठक आहूत की गई होगी। लेकिन मुजफ्फरपुर में ऐसी कोई बैठक नही हुई थी।

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