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भारतीय संसद से पारित नये कानून के दायरे में आये राहुल गाँधी, हिन्दूओं पर टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में दायर हुआ परिवाद

भारतीय संसद से पारित नये कानून के दायरे में आये राहुल गाँधी, हिन्दूओं पर टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में दायर हुआ परिवाद

MUZAFFARPUR : देश में एक जुलाई से 3 नए कानून कर दिए गए हैं। इन तीनों कानूनों को भारतीय संसद से पारित किया गया है। इस नए की जद में अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी भी आ गए हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर की कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ने कानून के तहत ही परिवाद दायर किया गया है। 



बीते सोमवार को संसद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा हिन्दुओं को लेकर की गई टिप्पणी से आहत हिंदूवादी नेता देवयांशु किशोर ने परिवाद दायर कराया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर सुनवाई की तिथि 15 जुलाई 2024 को मुकर्रर की है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302 और 356 (1) के तहत मामला दर्ज कराया गया है।



बताते चलें की कल यानी 1 जुलाई को लोकसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि, त्रिशूल हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा का प्रतीक है। इस्लाम में भी लिखा है कि डरना नहीं है। गुरुनानक जी भी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, जीजस में भी अभय मुद्रा, बुद्ध भगवान ने कहा, डरो मत-डराओ मत। 



महावीर ने कहा, डरो मत, डराओ मत। इसी के बाद राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करके कहा कि 'जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा-हिंसा-हिंसा..नफरत-नफरत-नफरत... आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए।' 


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