PATNA : पटना हाईकोर्ट ने ड्रग इंस्पेक्टर बहाली मामले की सुनवाई अंतिम सुनवाई की तारीख 7 मार्च ,2024 की तिथि तय की है। साथ ही कहा कि अंतिम परिणाम केस के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
जस्टिस मोहित कुमार शाह ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक के अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि बिहार राज्य औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ 18 माह का कार्यानुभव अनिवार्य है।
इसके अनुसार बीपीएससी ने विज्ञापन प्रकाशित किया। लेकिन कोर्ट के आदेश से बगैर कार्यानुभव वाले उमीदवारो का भी आवेदन स्वीकार किया गया और रिजल्ट जारी किया गया।
उनका कहना था कि इस प्रकार कार्यानुभव वाले उम्मीदवारों सफल होने से वंचित हो गये। कोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि अंतिम परिणाम सभी केस के अंतिम फैसला पर निर्भर करेगा।