PATNA - मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद आईएएस अधिकारी संजीव हंस को सात दिनों के लिए ईडी के रिमांड पर सौंपने का आदेश कोर्ट ने दिया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत ने बुधवार को यह आदेश दिया है।
बता दें, ईडी द्वारा रिमांड पर लिये जाने संबंधी अदालत में दिये गये आवेदन पर मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने ईडी के अधिकारियों को दो दिनों के अंदर संजीव हंस को रिमांड पर लेने का निर्देश दिया है। ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट से संजीव हंस को 14 दिनों के लिए रिमांड पर देने का आग्रह किया था।
इस मामले में आरोपित राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव को रिमांड पर लेने संबंधी इडी के आवेदन पर अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगा। ईडी के अधिकारियों ने गुलाब यादव को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद गुलाब को पटना लाया गया,जहां ईडी की विशेष अदालत में पेशी के बाद गुलाब यादव को जेल भेजा गया था