Inter University Mutual Transfer: राजभवन ने राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए अंतर विवि म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब सिर्फ समान विषय के शिक्षकों के बीच ही म्यूचुअल ट्रांसफर संभव होगा। इस अधिसूचना को राजभवन के प्रधान सचिव आरएल चोंग्धू द्वारा जारी किया गया है।
मुख्य निर्देश और नियम
समान विषय के शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर: अब केवल समान विषय वाले शिक्षक ही आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे अलग-अलग विषय के शिक्षकों के बीच होने वाले ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है।
शोध कार्य या प्रोजेक्ट की शर्त: जो शिक्षक किसी शोध कार्य या प्रोजेक्ट में शामिल हैं, उनका तबादला तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनका शोध कार्य या प्रोजेक्ट पूरा और संतोषजनक नहीं हो जाता।
पति-पत्नी के लिए विशेष प्रावधान: अगर पति-पत्नी एक ही विश्वविद्यालय या सरकारी सेवा में हैं, तो उन्हें मानवीय आधार पर एक ही संस्थान या विवि में रखा जा सकता है।
मानवीय आधार पर तबादला: किसी कर्मी की या उनके आश्रित की गंभीर बीमारी की स्थिति में, बेहतर इलाज के लिए अंतर विवि तबादला संभव होगा।अंतर विवि तबादले की स्थिति में प्रमोशन के लिए सेवाकाल की शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कर्मी के अनुरोध पर किए गए अंतर विवि तबादले पर ट्रैवल एलाउंस (टीए) नहीं मिलेगा।
प्रशासनिक आधार पर तबादला: अगर प्रशासनिक कारणों से किसी कर्मी का तबादला किया जाता है, तो संस्थान को इसका कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नई अधिसूचना के जरिए अब शिक्षकों और कर्मियों के लिए ट्रांसफर के नियमों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित किया गया है।