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375 एमएल शराब बरामदगी पर लगाया सात लाख का जुर्माना, हाईकोर्ट ने घटाकर किया 60 हजार

375 एमएल शराब बरामदगी पर लगाया सात लाख का जुर्माना, हाईकोर्ट ने घटाकर किया 60 हजार

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने 375 मिलीलीटर के 2 पीस अवैध शराब बरामदगी पर जुर्माना राशि की वसूली के लिए हुंडई वेन्यू गाड़ी नीलामी कर सात लाख 60 हजार रुपये की वसूली को कम कर 60 हजार रुपये वसूलने के आदेश दिया। जस्टिस पी बी बजनथरी की खंडपीठ ने विष्णु कुमार की याचिका पर सुनवाई की। साथ ही कोर्ट ने आवेदक को गाड़ी से अवैध शराब बरामदगी पर 60 हजार रुपये जमा करने का आदेश चार सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि आरोप लगाया गया कि हुंडई वेन्यू गाड़ी से  375 मिलीलीटर के 2 पीस अवैध शराब बरामद की गई।

इसको लेकर मोहनिया थाना में कांड संख्या 117/2021  बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत 21 मार्च 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई।उनका कहना था कि जिस समय गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी, उस समय आवेदक गाड़ी में मौजूद नहीं था  और न ही वह गाड़ी चला रहा था। उनका कहना था कि कुछ समय के लिए अपनी गाड़ी बहनोई को दी थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी गाड़ी को सात लाख 60 हजार रुपये में नीलाम कर दी गई।

जबकि गाड़ी से 375 मिलीलीटर के 2 पीस अवैध शराब की मामूली मात्रा में बरामद की गई हैं।उनका कहना था कि जिलाधिकारी कैमूर (भभुआ) और अपीलीय प्राधिकारी आबकारी आयुक्त ने उनके केस को खारिज कर दिया। वही राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वाहन की नीलामी के लिए प्रेस अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। वाहन की नीलामी 27 अगस्त 2021 को मोहनिया थाना परिसर में की गई।और सात लाख 60 हजार रुपये की जुर्माना लगा दिया।

जुर्माना राशि की वसूली के लिए गाड़ी को ढाई लाख रुपए में नीलाम कर दी गई।और परवाना जारी कर दिया गया।कोर्ट ने कहा कि 375 मिलीलीटर के 2 पीस अवैध शराब की मामूली मात्रा बरामदगी के लिए कठोर दण्ड देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शराब के 375 मिलीलीटर के 2 पीस की मामूली मात्रा की बरामदगी के लिए सात लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाना बहुत अधिक और बहुत कठोर है। कोर्ट ने जुर्माना राशि को घटाकर 60 हजार रुपये कर दिया।

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